Keeping in mind the breeding season of fishes, a ban has been imposed on fishing, buying & selling and transport in Gwalior district from 16 June to 15 August 2021. Collector Kaushlendra Vikram Singh has declared this period as a closed season for fisheries i.e. fishing and business etc. Violation of this order will be a cognizable offence. This #restriction will not apply to small ponds or such water sources which are not related to any river under the Fisheries Department.
___________________________________
मछलियों के प्रजननकाल को ध्यान में रखकर ग्वालियर जिले में मछली पकड़ने, क्रय-विक्रय और परिवहन पर 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस अवधि को मत्स्योद्योग अर्थात मछली पकड़ने व कारोबार आदि के लिये बंद ऋतुकाल घोषित किया है। उन्होंने मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। इस आदेश का उललंघन संज्ञेय अपराध होगा। अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मत्स्य उद्योग अधिनियम की धारा के तहत एक वर्ष का कारावास और पाँच हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पुलिस, राज्य परिवहन, नगर निगम व रेल विभाग से इस आदेश का पालन कर मत्स्य संरक्षण में पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस आदेश के तहत अब जिले की समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्योद्योग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मछली पालन विभाग के अंतर्गत चिन्हित छोटे तालाब या ऐसे जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी से नहीं है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।